नाबालिगा के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष कारावास

विदिशा (बासौदा), 24 जून। न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिशा श्रीमती नीलम मिश्रा ने अपने निर्णय में नाबालिग लड़की के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त देवेन्द्र को धारा 354 भादंवि, 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बासौदा दिनेश कुमार असैया ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 14 अप्रैल 2020 को शाम करीब 4:30 बजे नाबालिग बच्ची रोज की तरह मन्दिर के बाहर झाडू लगा रही थी। इतने में आरोपी देवेन्द्र ने उससे कहा कि अन्दर चल और झाडू लगा दे, तो वह अन्दर झाडू लगाने लगी, इतने में आरोपी देवेन्द्र ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। तभी नाबालिग बच्ची ने आरोपी के पैर पर झाडू मारी तो उसने छोड़ दिया और घटना की सारी बात अपने माता-पिता को बताई। उसके बाद फरियादी पक्ष ने देहात बासौदा में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से थाने में अपराध क्र.130/20 पंजीबद्ध हुआ था। न्यायालय में विचारण उपरांत पीडि़त व साक्षीगणों के कथन कराए गए एवं एडीपीओ के तर्क से सहमत होकर अभियुक्त देवेन्द्र को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354 भादंवि, 7/8 पॉक्सो अधिनियम में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेश तिवारी द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया।