दुर्घटना में मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 3500 रुपए का जुर्माना भी लगाया

विदिशा, 24 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा श्री राकेश सनोढिया के न्यायालय ने तेजी व लापरवाही से मोटर साइकिल चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी रिजवान खां निवासी एवं थाना मुरवास, जिला विदिशा को धारा 304ए भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास 500 अर्थदण्ड तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 146/196 व 3/181 में क्रमश: दो हजार रुपए, 700 रुपए एवं 300 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा श्रीमती ज्योति गोयल ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि एक सितंबर 2015 को शाम पांच बजे मोटर साइकिल टीव्हीएस स्टार स्पोर्टस (रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं) के चालक ने तेजी वह लापरवाही से चलाकर सुखवती को उसके घर के सामने विदिशा तरफ से आ रही बस में सवारी बैठाकर बस के आगे से रोड क्रॉस कर रही थी, तभी सुखवती को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई । विवेचना के दौरान आरोपी रिजवान खां के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने से अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।