गाय का वध कर मांस को अपने कब्जे में रखने वाले पांच आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

न्यायालय ने आरेपियों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 22 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने गाय का वध कर मांस अपने कब्जे में रखने वाले आरोपीगण हरप्रसाद उर्फ हरपा पुत्र भारत अहिरवार उम्र 45 साल निवासी वार्ड क्र.16 रायसेन, भूरा उर्फ मतीन पुत्र सब्बीर खान उम्र 25 वर्ष, अख्तर पुत्र नबाव खां उम्र 34 साल, मो. वकील पुत्र हबीब खां उम्र 30 वर्ष, निवासीगण पिपलई, अकरम उर्फ पहलवान कुरैशी पुत्र अब्दुल रहीम उम्र 50 वर्ष निवासी भोपाल को दोषसिद्ध पाए जाने पर मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा-9 के अंतर्गत प्रत्येक आरोपी को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैवरी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी राहुल परमार ने एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी रायसेन को 10 दिसंबर 2016 को इस आशय का दिया कि उसे सूचना मिली कि खेराबाद रिलाइंस पेट्रोल पंप के सामने कचड़ा घर के जंगल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाय का वध कर उसका मांस गायब कर दिया है एवं उसके कुछ अवशेष मौके पर पड़े हुए थे। उसने अपने साक्षी चमन कुशवाह, विशाल चक्रवर्ती व पप्पू कुशवाह के साथ मौके पर जाकर देखा तो वहां पर गाय के अवशेष जिसमें गाय के पैर का निचला हिस्सा खुर सहित व अन्या सहित पेट की आंते पड़ी हुई थी व ताजा खून भी पड़ा था। आस-पास कुछ रस्सी भी पड़ी थी व अज्ञात व्यक्ति ने गाय का वध कर उसका संपूर्ण मांस व हड्डियां गायब कर दीं। उक्त अवशेष में गाय का एक गर्बत शिशु भी मृत अवस्था में मिला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।