बुरी नियत से हाथ पकड़कर नाबालिगा पर हमला करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

शाजापुर, 22 जून। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर के न्यायालय ने बुरी नियत से हाथ पकड़कर नाबालिगा पर हमला करने वाले आरोपी अर्जुन राजपूत पुत्र मनोहर सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम रिछोदा, थाना सुनेरा, जिला शाजापुर को धारा 452 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11/12 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(2-द्बद्ब) में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(1-ए) में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीना के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि दो मार्च 2019 को लगभग 2:30 बजे दिन में पीडि़ता उसके घर के पास वाले हैण्डपंप से डिब्बे में पानी भरकर घर आ रही थी, तभी आरोपी अर्जुन उसके पीछे-पीछे आ गया। पीडि़ता घर में आ गई तो अर्जुन भी उसके घर में पीछे-पीछे आ गया व दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी ने बुरी नियत से पीडि़ता का हाथ पकड़ कर मरोड़ दिया। आरोपी ने धक्का देकर पीडि़ता को गिरा दिया, उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया। पीडि़ता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पापा आ गए तो अर्जुन उसे छोड़कर भाग गया। उसके बाद उसने घटना अंकल-आंटी व मम्मी को बताई। उक्त घटना की रिपेार्ट थाना सुनेरा पर की थी। थाना सुनेरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।