चाकू मारने वाले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 21 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर श्री आशीष शर्मा के न्यायालय ने चाकू से मारपीट करने वाले आरोपीगण राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र जाटव उम्र 34 वर्ष व मनोज जाटव उम्र 28 वर्ष निवासी आरोपी शंकरगढ़, सागर को धारा 452 भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 324/34 में छह-छह माह का सश्रम कारावास व धारा 323 में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास व 500-500 जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 25 अप्रैल 2016 को फरियादी के लड़के सुरेन्द्र ने अपनी मजदूरी के रुपए रजाखेड़ी बाजार के पास राजेन्द्र जाटव से मांगे तो राजेन्द्र और मनोज ने उसके लड़के को लात घूसों से मारपीट की, जिससे उसके लड़के के बांए पैर के पंजे, पीठ, दाहिने कंधे के पास चोट आई। इस बात की शिकायत उसके लड़के सुरेन्द्र ने राजेन्द्र एवं मनोज के घर जाकर की तो रात्रि करीब 8.30 बजे राजेन्द्र और मनोज उसके घर पर आए और उसके लड़के सुरेन्द्र को पूछने लगे तो उसने कहा क्या बात है बेटा, तो राजेन्द्र बोला कि सुरेन्द्र उसके घर शिकायत करने क्यों गया था और राजेन्द्र गालियां देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो राजेन्द्र उसके घर के अंदर घुसकर उसके लड़के सुरेन्द्र को मारपीट करने को दौड़ा। उसने बीच बचाव किया तो राजेन्द्र जाटव हाथ में चाकू लिए था जो चाकू उसके दाहिने हाथ की कलाई के ऊपर लगा और खून निकल गया। उसकी बहू व लड़के ने घटना देखी है। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण राजेन्द्र एवं मनोज के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका निर्मित किया गया, आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण परीक्षण कराया गया। अभियुक्त राजेन्द्र से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन अंकित किए गए एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजेन्द्र जाटव व मनोज जाटव को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।