आठ अपराधी तीन माह के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 17 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आठ अपराधियों को तीन माह तक की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर ने आरोपी वासुदेव सिंह पुत्र स्व. रतीराम सिंह गुर्जर उम्र 53 साल निवासी घिरोंगी थाना मालनपुर, फोदल उर्फ मेघसिंह पुत्र नाथूसिंह नरवरिया उम्र 42 साल निवासी वीरमपुरा, राजेन्द्र सिंह उर्फ विक्टर पुत्र कश्मीर सिंह सिक्ख उम्र 41 साल निवासी बूटी कुईया थाना गोहद चौराहा, राजेश सिंह पुत्र गंगासिंह राजावत निवासी ईश्वरी थाना नयागांव, रोहित जादौन पुत्र जितेन्द्र जादौन उम्र 23 साल निवासी भटपुरा थाना लहार हाल- ग्वालियर रोड गोहद चौराहा, धीरेन्द्र उर्फ भोले पुत्र मेघसिंह राजावत उम्र 35 साल निवासी हीरापुरा थाना लहार, हृदेश उर्फ दद्दू पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी भीकमपुरा रोड थाना लहार, अनिल सिंह पुत्र जबर सिंह गुर्जर निवासी गुलियापुरा बीहड़ थाना गोरमी की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय प्रकरण में न्यायालय संस्थित/ प्रचलित आपराधिक आदेश पर अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई उपरांत पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा।