एक अपराधी को दो माह तक प्रतिदिन देनी हाजिरी

भिण्ड, 17 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉॅ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एक अपराधी को दो माह तक संबंधित पुलिस थाने में प्रतिदिन हाजिरी देने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने आरोपी नूतन पुत्र पप्पू उर्फ अरुण प्रताप सिंह राजावत निवासी हीरापुरा थाना लहार जिला भिण्ड को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगा तथा दिनभर की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उपरोक्त वर्णित अवधि में किन्ही विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा।