कारखानों के कामगारों को मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करें

भिण्ड, 10 जून। कलेक्टर ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन के मतदान के दिन कारखानों में कार्यरत कामगारों को नियोजकगण/ प्रबंधकगण मताधिकार के लिए साप्ताहिक अवकाश घोषित करें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन एवं नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन वर्ष हेतु निर्वाचन कार्यक्रम प्रेषित किया गया है, जिसमें आवश्यक होने पर मतदान संबंधित ग्राम पंचायतों में 25 जून शनिवार, एक जुलाई शुक्रवार एवं आठ जुलाई शुक्रवार को होगा। इसी प्रकार संबंधित नगर पालिका एवं नगर परिषदों में मतदान छह जुलाई बुधवार एवं 13 जुलाई बुधवार को होगा।
उक्त कार्यक्रम के अनुसार जिले में 25 जून शनिवार को विकास खण्ड मिहोना (रौन) एवं लहार, एक जुलाई शुक्रवार को विकास खण्ड अटेर एवं भिण्ड, आठ जुलाई शुक्रवार को विकास खण्ड मेंहगांव एवं गोहद की ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार नगर पालिका एवं नगर परिषदों हेतु छह जुलाई बुधवार को नगर पालिका परिषद लहार, नगर परिषद मिहोना, नगर परिषद आलमपुर, नगर परिषद दबोह, नगर परिषद रौन एवं 13 जुलाई बुधवार को नगर पालिका परिषद भिण्ड, नगर पालिका परिषद गोहद, नगर परिषद फूफ, नगर परिषद अकोड़ा, नगर परिषद मौ, नगर परिषद मेहगांव, नगर परिषद गोरमी, नगर परिषद मालनपुर में मतदान हेतु उक्तानुसार संबंधित ग्राम पंचायत/ वार्ड के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जाएगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जाएगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाए।
संबंधित ग्राम पंचायत, वार्ड के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद या अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को बंद या अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान, संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे। उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन जिले की ग्राम पंचायतों, वार्ड के मतदान क्षेत्रों में आने वाले कारखानों के अधिभोगीगण, प्रबंधकों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।