नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 04 जून। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर श्री आशीष कुमार शुक्ला के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मूलचंद पुत्र रमेश अहिरवार उम्र 26 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत बीना, जिला-सागर को धारा 354 भादंवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 12 सितंबर 2020 को दोपहर लगभग दो बजे अभियोक्त्री जब नहाकर बाहर निकल रही थी, तभी अभियुक्त शराब पीकर आया और अभियोक्त्री को पीछे से पकड़ लिया। अभियोक्त्री ने चिल्लाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसका मुंह दबा लिया, अभियोक्त्री ने अभियुक्त के हाथ पर काट लिया तो अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मुंह छोड़ दिया। अभियोक्त्री के चिल्लाने से उसकी बड़ी बहिन और छोटी भाभी आ गई तो अभियुक्त भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया एवं घटना के संबंध में थाना खुरई शहर में आवेदन दिया। उक्त आवेदन के आधारा पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं उसके धारा 164 दंप्रसं के कथन अंकित कराए गए। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन अंकित किए गउ। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मूलचंद अहिरवार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है।