नाबालिगा के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सतना, 11 मई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जिला सतना श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय ने नाबालिगा के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी जीतू पुत्र स्व. राजेश एलवार्ट उम्र 31 साल, निवासी राजेन्द्र नगर खूंथी गली नं.13, थाना सिटी कोतवाली, जिला सतना को धारा 363 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, 366 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं 376(3) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियेाजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना हरिकृष्ण त्रिपाठी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना सिविल लाइन में इस आशय से मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि तीन अक्टूबर 2019 को सुबह आठ बजे दूध पहुंचाने लगारवाले के यहां चला गया था। उसकी पुत्री अभियोक्त्री एवं पत्नी घर पर थी। करीब 9:30 घर वापस आया तो अभियोक्त्री घर पर नहीं थी, तब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अभियोक्त्री नहीं दिख रही है, तब उसकी पत्नी बोली कि यहीं कहीं होगी। तब आस पड़ोस व रिश्तेदारी में फोन से पता किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सिविल लाइन में अभियोक्त्री के गुमने की रिपोर्ट गुम इंसान क्र.77/19 दर्ज कराई गई। अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर उसने आरोपी जीतू एलवार्ट द्वारा उसे बाहर ले जाकर उसके साथ गलत काम करना बताया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका, अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण, दस्तयाबी पंचनामा तथा अभियोक्त्री के धारा 164 दंप्रसं के कथन, साक्षियों के 161 के कथन तथा अभियोक्त्री के विद्यालय का जन्म संबंधित प्रमाण पत्र तथा अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रथम दृष्टतया प्रमाणित पाए जाने पर उसको गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया।