बच्ची की हत्या करने वाली आरोपिया को आजीवन कारावास

भोपाल, 07 मई। अपर सत्र न्यायाधीश जिला भोपाल श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्र.917/19 थाना हबीबगंज के अपराध क्र.764/19 में डेढ़ साल की बच्ची की हत्या करने वाली आरोपिया अनुषा पाल को धारा 302 भादंवि में कठोर आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 364 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू का अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामकुमार खत्री ने की।
मीडिया सेल प्रभारी/ एडीपीओ जिला भोपाल अरविंद सिंह दांगी के अनुसार संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 11 सितंबर 2019 को फरियादिया मोहिनी मालवीय ने थाना हबीबगंज आकर उसकी डेढ़ साल की बच्ची के गुम होने के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर धारा 363, 364 भादंवि के अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। अनुसंधान में यह पाया गया के आरोपिया अनुषा पाल फरियादिया मोहिनी मालवीय से रंजिश रखती थी और योजना बनाकर उसकी बच्ची को घर से ले जाकर दानापानी रोड पर ब्लोसम नर्सरी के पास नाक-मुंह दबाकर, पानी में डुबाकर हत्या कर दी थी। विवचेना उपरांत चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुात किया गया। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित करने में सफल रहा।