भोपाल, 07 मई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय में प्रकरण क्र.10/21 में थाना बागसेवनिया जिला भोपाल के अपराध क्र.829/2020 में आठ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले वाले आरोपी आदित्य पुत्र मनोहर सिंह को धारा 5एन/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया, अर्थदण्ड न देने पर चार माह के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 377 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया, अर्थदण्ड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती सरला कहार ने किया।
एडीपीओ/मीडिया प्रभारी भोपाल अरविंद दांगी ने बताया कि 13 दिसंबर 2020 को फरियादिया ने थाना बागसेवनिया में रिपोर्ट लेख कराई कि 11 दिसंबर को सुबह नौ बजे अपनी डयूटी के लिए गई थी कि दोपहर लगभग एक बजे फरियादिया के मोबाइल पर आंगनवाड़ी वाली मैडम का फोन आया और बोली की अपके बेटे के साथ कुछ घटना हो गई है, तब फरियादिया को उसके बेटे (पीडि़त) ने बताया कि दिन में करीब 11 बजे वह स्कूल जा रहा था। तब स्कूल के गेट के पास उसे आरोपी आदित्य मिला और उसने पीडि़त का गला पकड़ कर आंगनवाड़ी के पीछे बनी पानी की टंकी के पास ले गया, जहां उसने पीडि़त के साथ जबरदस्तीय अप्राकृतिक कृत्य कारित किया। उक्त घटना में आगंनबाड़ी तथा चाइल्ड लाइन के माध्यम से अपराध की सूचना दी गई तथा एफआईआर थाना बागसेवनिया में पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।