मारपीट करने वाले तीन आरोपियों पर एक हजार रुपए का जुर्माना

रायसेन, 26 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय मारपीट करने वाले आरोपीगण राकेश उम्र 60 वर्ष, रामेश्वर उम्र 52 वर्ष पुत्रगण लीलाधर, अजब सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र राकेश धाकड़ निवासीगण ग्राम बम्हौरी, तहसील व थाना देवरी, जिला रायसेन को धारा 323 भादंसं, सहपठित धारा 34 के अतंर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 27 मार्च 2016 को फरयादी लगभग दो बजे राजेन्द्र शर्मा के ट्रेक्टर से धान निकालने के लिए जा रहा था कि ट्रेक्टर राकेश किरार के घर के पास पहुंचा तो अभियुक्त राकेश के टटिया से थोड़ा लग गया, तो इसी वात पर से अभियुक्त रामेश्वर तलवार, अजव सिंह लाठी लेकर व उनके साथ अभियुक्त राकेश आए और बोले कि टटिया क्यों तोड़ी और अभियोगी के साथ मारपीट करने लगे। जिससे उसको मुंदी चोट आई। अभियुक्तगण कह रहे थे कि ट्रेक्टर निकाला तो जान खत्म कर देंगे। अभियोगी की उक्त सूचना पर से आरक्षी केन्द्र देवरी द्वारा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.85/15 के तहत लेखबद्ध कर आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, घटना स्थल का रेखाचित्र तैयार किया गया था। मुताबिक जब्ती पत्रक संपत्ति जब्त की गई। अन्य आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में 30 मार्च 2016 का प्रस्तुत किया गया था।