रायसेन, 07 जून। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन ने अवैध रूप से शराब रखने के लंबित प्रकरण में प्रथम दृष्टया आरोपी चन्दप्रकाश उर्फ चन्द्रभान लोधी की जमानत निरस्त कर दी है। आरोपी के विरुद्ध थाना बाड़ी से धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य ने की।
श्रीमती शारदा शाक्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपी चन्दप्रकाश उर्फ चन्द्रभान लोधी का जमानत आवेदन अपराध की गंभीर प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए निरस्त कर दिया है।