मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 27 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेरट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने रात्रि में घर से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी मुकेश कुशवाह निवासी बृजबिहार कॉलोनी ग्वालियर को धारा 457, 380 भादंवि में दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लेाक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनुराधा यादव ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी मखलेश करौसिया धोबी घाट सत्यनारायण की टेकरी गैंडे वाली सड़क ग्वालियर में निवास करता है। 25 मई 2021 को रात्रि लगभग 11:30 बजे उसका लड़का विकास उसके घर पर सो रहा था। तथा मोबाइल वीवो वाय 11, जिसमें दो सिम लगी हुई थी। रात्रि लगभग 12:30 बजे उसका लड़का जागा तब उसने कमरे का सामान बिखरा हुआ पाया एवं कमरे में रखा मोबाइल उसे नहीं मिला, जिसकी रिपोर्ट धारा 457, 380 भादंवि का अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध लेखवद्ध कराई गई। अनुसंधान के पश्चात थाना इंदरगंज के अपराध क्र.315/2021 में चोरी गए मोबाइल को आरोपी मुकेश के अवैध अधिपत्य से जब्त कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।