सोशल मीडिया पर नहीं डाले जाएंगे भ्रामक संदेश

बोर्ड परीक्षा के चलते सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 20 फरवरी। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा के दौरान असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यमों का दुरुपयोग कर परीक्षा व उनके संचालन के संबंध में भ्रामक संदेशों को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 17 फरवरी से परीक्षा समाप्ति तक भिण्ड जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा हेतु प्रभावी रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन सोशल मीडिया में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के भ्रामक पोस्ट संदेश चित्र ऑडियो या वीडियो सम्मिलित हैं, जिससे परीक्षार्थियों अथवा परीक्षा संचालन में भ्रामक व विद्वेष की भावनाएं भड़क सकती हैं, नहीं प्रसारित करेगा या भेजेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले संदेश एवं भड़काऊ पर्चे छपवाकर बांटना आदि कार्य नहीं करेगा और न ही उक्त कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन विभिन्न इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर, एसएमएस इंस्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरुपयोग परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालन हेतु भड़काने अथवा विद्वेष फैलाने के लिये नहीं करेगा।
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालन में विद्वेष, व्यवधान हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोकें। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में धारा 188 भादंवि तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एव अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर उक्त परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा।