नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

झाबुआ, 17 फरवरी। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) जिला झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने नाबालिगा का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी दरियाव सिंह उर्फ दरू निवासी काछला, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास व धारा 366 व 376(2)(एन) भादंवि में 10-10 वर्ष धारा 363 भादंवि में सात वर्ष का कारावास व चार हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संपूर्ण संचालन विशेष लोक अभियोजक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ एसएस खिची ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि 13 अगस्त 2018 को पीडि़ता अपनी बहन के साथ गई थी, उसकी बहन ने वापस आकर बताया कि रंभापुर तालाब के पास दरू नामक व्यक्ति मोटर साइकिल से आया था और पीडि़ता को जबरन पकड़कर ले गया है, जिस पर थाना मेघनगर में रिपोर्ट करवाई गई थी। आरोपी दरियाव सिंह उर्फ दरू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं पीडि़ता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी दरियाव सिंह उर्फ दरू उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसे लेकर गया और उसे इच्छा के विरुद्ध रखा तथा उसके साथ गलत काम किया। फिर वापस आ गई और उसने अपने माता-पिता को घटना बताई। पुलिस थाना मेघनगर, जिला झाबुआ द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादंवि एवं 5(एल), सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास ने आरोपी दरियावसिंह उर्फ दरू निवासी काछला, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास व धारा 366 व 376(2)(एन) भादंवि में 10-10 वर्ष का कारावास, धारा 363 भादंवि में सात वर्ष का कारावास व चार हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।