अश्लील इशारे करने वाले तीन आरोपियों को नौ-नौ माह की सजा

भोपाल, 17 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भोपाल श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के न्यायालय ने महिला को देखकर अश्लील इशारे करने वाले आरोपीगण अनीस मियां पुत्र रसीद मियां उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम गुराडिया, रायसेन, मुकेश सिंह उम्र 37 वर्ष एवं कल्याण सिंह उम्र 44 वर्ष पुत्रगण हाकम सिंह निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी, गौतम नगर, भोपाल को धारा 509 भादंवि के अंतर्गत नौ-नौ माह के सादा कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने किया।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग/ एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि पीडि़ता ने रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी अनीश मियां आटो चालक है और उसके घर के सामने ऑटो लेकर खड़ा रहता है। अनीश आरोपीगण कल्याण व मुकेश के पास खड़े होकर फरियादिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता, इशारे और अश्लील हरकतें करता रहता था। 18 अप्रैल 2014 को सुबह 10 बजे के करीब आरोपी अनीश फरियादिया को देखकर कर इशारे और अशलील हरकते कर रहा था, तभी वहां फरियादिया की सास आ गई और आरोपी को मना करने लगी, तो आरोपी फरियादिया की सास को भी गालियां देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना निशातपुरा में की थी।