लूट एवं डकैती करने वाले दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास

झाबुआ, 09 फरवरी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के न्यायालय ने कट्टा दिखाकर मारपीट कर लूट एवं डकैती करने वाले आरोपीगण गोलू पुत्र गुमान निवासी ग्राम वट्ठा काकनवानी, राजेश पुत्र भमर भूरिया निवासी पाचलीभीत काकनवानी को धारा 394 सहपठित 397 भादंसं में दोषी पाते हुए उनको 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संपूर्ण संचालन उप-संचालक (अभियोजन) जिला झाबुआ केएस मुवेल ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि फरियादी रविन्द्र गुर्जर द्वारा थाना काकनवानी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 22 जुलाई 2021 को वह भारत फायनेंस शाखा थांदला से मैनेजर के पद पर कार्यरत होकर वह अपनी ब्रांच से बैंक के ग्रुप सदस्यों से लोन के रुपए वसूली करने हेतु ग्राम डूंगरीपाड़ा व चौखावाड़ा गया था। वहां पर से उसके द्वारा ग्रुप के सदस्यों से 80 हजार रुपए लोन के वसूल कर वह ग्राम ढेबर लोन के कागज लेने जा रहा था, तभी रास्ते में करीबन 11 बजे ढेबर पीपला घाट के मोड़ पर पहुंचा कि पीछे से काले रंग की हीरो कंपनी की एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल जिस पर दो व्यक्ति आए और फरियादी की मोटर साइकिल को रुकवा कर उसकी पीठ के पीछे से लटका बैग छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर तथा छीना झपटी करने पर पीछे बैठे व्यक्ति ने फरियादी को हेड्रोलिंग जैसे पाईप से मारा, जिसके कारण रविन्द्र को पीठ पर चोट लगी और पीछे बैठे व्यक्ति ने फरियादी को कट्टा दिखाकर बैग लूटकर ले गए। बैग के अंदर रखे 80 हजार नकदी एवं एक टेबलेट सैमसंग कंपनी का जिसकी कीमत 15 हजार थी तथा बैग में रखा पर्स, जिसमें फरियादी के ड्राईविंग लाईसेंस एवं कुछ रुपए भी रखे हुए थे, लूट करने वाले व्यक्तियों का हुलिया से उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष के थे, उन व्यक्तियों के सामने आने पर उनको पहचान लूंगा, जिस समय फरियादी से लूटपाट कर लुटेरों के भागते समय पर फरियादी द्वारा उनका वीडियो भी बनाया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित घोषित किया गया था। थाना काकनवानी द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 394, 397 भादंसं में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी गोलू पुत्र गुमान निवासी ग्राम वट्ठा, राजेश पुत्र भमर भूरिया को गिरफ्तार कर फरियादी से शिनाख्तगी करवाई गई व लूट में गए 80 हजार रुपए में से 74 हजार रुपए एवं फरियादी का टेबलेट, पर्स आरोपीगण से जब्त किए गए तथा आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तु्त कर जेल भेजा गया। विचारण के दौरान बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के न्यायालय ने दोषी पाते हुए आरोपीगण गोलू पुत्र गुमान निवासी ग्राम वट्टा काकनवानी, राजेश पुत्र भमर भूरिया निवासी पाचलीभीत काकनवानी को धारा 394, सहपठित 397 भादंसं में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।